सोनीपत मैजिस्ट्रेट के एम पांडुरंग ने विस्फोटक नियम के तहत जारी किए आदेश -अधिकारियों द्वारा पटाखों की दुकानों का किया जाएगा निरीक्षण
सोनीपत,( आदेश त्यागी घसौली ) जिला मैजिस्ट्रेट के मकरंद पांडुरंग ने विस्फोटक नियम 2008 के नियम 127 व 129 के तहत आदेश जारी कर जिला की परिधि में आयातित पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। जान माल की सुरक्षा व सावधानी को ध्यान में रखते हुए ही जिला मैजिस्ट्रेट ने उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव में आ गए हैं और 11 दिसंबर 2016 तक प्रभावी रहेंगे।
जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेशों में कहा है कि यह संज्ञान में आया है कि बड़ी मात्रा में विदेशी मूल की अवैध आतिशबाजी भारत में लाई गई है और इसे दिपावली पर्व के अवसर पर आउट लेट के माध्यम से फुटकर बिक्री के रूप में बेचा जा सकता है। विदेशी आतिशबाजी को झूठ बोलकर बेचना जान माल की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकता है और शांति भी भंग हो सकती है। आदेशों में कहा गया है कि यह भी संज्ञान में आया है कि विदेशी आतिशबाजी में संवेदनशील रासायनिक पदार्थ है, जिसकी अनुमति भारतीय कानून नहीं देता और यह भारतीय ध्वनि स्तर के मानकों के अनुकूल भी नहीं है।
आदेशों में कहा गया है कि भारत में पर्व के अवसर पर रिहायशी परिसरों में मुख्य रूप से लोग जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, पटाखों का प्रयोग करते है। आतिशबाजी पर भारतीय कानून व मानक कठोर हैं और उनके सुरक्षित हैंडलिंग को सुनिश्चित करते हैं। गुप्त रूप से पटाखें आयातित करना और बाद में दुकानों पर बेचा जाना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत आतिशबाजी के आयात के लिए कोई लाईसेंस जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) तथा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन(पीइएसओ) द्वारा भी पटाखों को प्रतिबंधित आईटम घोषित किया गया है। विस्फोटक नियम 2008 के तहत पटाखों की दुकान के लिए जिला प्राधिकारी तथा पीइएसओ द्वारा लाईसेंस जारी किए गए हैं, जोकि अधिकृत पटाखों को खरीद सकते है, जिनकी सूची भी जारी की गई है।
आदेशों में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक सोनीपत, अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम सोनीपत, एसडीएम गोहाना, एसडीएम गन्नौर, एसडीएम खरखौदा, नगराधीश, जिला राजस्व अधिकारी व दूसरे कार्यकारी मैजिस्ट्रेट उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला में तैनात किए गए है। ये अधिकारी लाईसेंसधारी पटाखों की दुकानों का निरीक्षण करेंगे और अगर उनमें विदेशी आतिशबाजी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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