हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट रूप से हरियाणा के हक में
दहाड़ न्यूज़ चण्डीगढ़, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट रूप से हरियाणा के हक में आने के बावजूद भी शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल को मालूम नहीं की देश कानून से चलता है तथा कानूनन फैसलों की अनुपालना करना सभी सरकारों का संवैधानिक दायित्व बनता है। दिल्ली को जलापूर्ति भी हरियाणा यमुना नदी के माध्यम से कर रहा है।
श्री धनखड़ आज भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वावधान में सैक्टर-17 के परेड ग्राउंड में आयोजित चार दिवसीय 12वें एग्रो टैक-2016 के समापन अवसर पर पंजाब को पानी की रॉयल्टी देने के मुद्दे पर समर्थन देने के संबंध में दिए गए ब्यान पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा लम्बे समय से अटकाए जाने के कारण हरियाणा के किसानों को प्रतिवर्ष एक हजार टन खाद्यान्न उत्पादन का नुकसान हुआ है। इसके अलावा, हरियाणा में मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय में वकीलों की फीस की अदायगी पर 20 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं। इस संबंध में वे पहले भी पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब व हरियाणा दो भाइयों के बीच आपस का बंटवारा है। इस प्रकार पंजाब की सभी नदियों पर हरियाणा का हक बनना स्वाभाविक है। अगर एक भाई के बंटवारे पानी का कुआं आ जाता है तो दूसरे क्या दूसरे भाई को प्यासा रख सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को समझ कर हरियाणा के हक में फैसला दिया है।