चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने विकास एवं पंचायत विभाग की कार्यप्रणाली के मद्देनजर विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नये नियम हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप/ ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहलाएंगे। यह निर्णय आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया।

संशोधन के अनुसार यदि पात्र सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी (एसईपीओ) खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के पद पर पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो पदोन्नति कोटा के पदों का अधिकतम 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा इस शर्त पर भरे जा सकते हैं कि भविष्य में सीधी भर्ती के पदों को पदान्नति द्वारा तब तक भरा जाएगा जब तक पदोन्नति का निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता।

हरियाणा आयुर्वेदिक शिक्षा सेवा नियम 1999 के संशोधन को मंजूरी
हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा आयुर्वेदिक शिक्षा (ग्रुप क तथा ख) सेवा नियम, 1999 के संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसमें श्रीकृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुरूक्षेत्र में प्रोफेसर शालाक्य तंत्र तथा प्रोफेसर अगद तंत्र के नये सृजित पदों को सेवा नियमों में सम्मलित किया गया है।

ये सेवा नियम अब हरियाणा आयुर्वेदिक शिक्षा (ग्रुप क तथा ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जाएंगे। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार 14 विभाग एक आयुर्वेदिक कॉलेज में होने चाहिए। राज्य सरकार ने श्रीकृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुरूक्षेत्र में प्रोफेसर शालाक्य तंत्र तथा प्रोफेसर अगद तंत्र के नये पदों को शैक्षिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उद्देश्य से स्वीकृति दी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल, कुरुक्षेत्र के मानदण्ड बढाने पर बल दे रखा है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का शुभारम्भ किया जा रहा है।