हरियाणा

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के बिना पुराने वाहनों को खरीद-बेच नहीं सकेंगे -जानिए पूरी खबर

घरौंडा- डॉ० पूजा भारती ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। जिन पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगा होगा, पुलिस विभाग द्वारा उनका चालान किया जाएगा, इसके अलावा ऐसे वाहनों को खरीद-बेच नहीं सकेंगे।
उन्होंने बताया कि सडक़, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की अनुपालना के तहत 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट (एच.एस.आर.पी.) लगवाना जरूरी है। नम्बर प्लेट लगाने के लिए सरकार की ओर से लिंक उत्सव रजिस्टे्रशन प्लेट प्राईवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली की कम्पनी को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा आम लोगों की सुविधा के लिए अंत्योदय सरल केन्द्र घरौंडा में एक विशेष विंडो स्थापित की गई है, जिसमें नम्बर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वाहन मालिक को नम्बर प्लेट का रजिस्टे्रशन करवाने के लिए अपने साथ ओरिज़नल आर.सी. लाना जरूरी है। जैसे ही रजिस्टे्रशन होगा, सम्बंधित वाहन मालिक के मोबाईल पर नम्बर प्लेट तैयार होने का मैसेज पहुंचेगा।एसडीएम ने बताया कि कम्पनी की ओर से नम्बर प्लेट लगाने का कार्य अंत्योदय सरल केन्द्र घरौंडा में किया जाएगा। उन्होंने यह स्पष्टï किया कि नए वाहनों की आर.सी. तभी तैयार होती है जब उन वाहनों पर एच.एस.आर.पी. की प्लेट लगी होती है।

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