जिलाधीश धर्मेन्द्र सिंह ने इन स्थानों पर कंटेनमेेंट जोन बनाने के दिए निर्देश
जिलाधीश धर्मेन्द्र सिंह ने हरियाणा महामारी रोग, कोविड-19 रेग्युलेशन-2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत विभिन्न स्थानों पर कंटेनमेेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं।
आदेशानुसार पानीपत के सैक्टर 25 एचएसवीपी पार्ट 2 में किरण निवास (मकान नं 1566) से लेकर ढिग़ड़ा हाउस (मकान नं 1568) तक, सौ नम्बर चौंक मडलौडा में संजय कुमार पुत्र शिमल लाल के मकान से लेकर नरेश पुत्र सुबे सिंह के मकान तक, गांव बराणा में कृष्णा पत्नि भ्रमदत्त के मकान से लेकर वकील पुत्र रामेश्वर के मकान तक, असंल सुशांत सिटी में मकान नम्बर 39-ए में सुभाष चन्द्र सिंगला के मकान को, यमुना एनक्लेव मकान नम्बर 427 में अमित श्रीवास्त के मकान को, यमुना एनक्लेव मकान नम्बर सी 298 में गुलशन कुमार के मकान को, सैक्टर 13-17 एचएसवी मकान नम्बर 416 में रामनिवास के मकान को, रिफाईनरी टाऊनशीन मकान नम्बर ए-105 में दीपक कुमार वर्मा के मकान को, राम नगर नजदीक मेला राम पार्क तहसील कैम्प में रवि (मकान नं 329) के मकान को, पटले नगर तहसील कैम्प में अशोक कुमार (मकान नं 36) के मकान को, अंसल सुशांत सिटी में अजय बंसल (मकान नं बी-985) के मकान को, सैक्टर-11 एचएसवीपी में जसवंत नारंग (मकान नं 679) के मकान से लेकर लक्की जैन (मकान नं 681) तक, सैक्टर-12 एचएसवीपी में नीरू कौर (मकान नं 1431) के मकान से लेकर योगेश खन्ना (मकान नं 1433) तक, सैक्टर-12 एचएसवीपी में शेखर वाधवा (मकान नं 1454) से लेकर सुहील खन्ना (मकान नं 1457) तक, सैक्टर-12 एचएसवीपी में सन्नी टूटेजा (मकान नं 421-ए) से लेकर विपिन टूटेजा (मकान नं 422) तक, देवी मूर्ति कॉलोनी साहिल चुग (मकान नं 8-आर) के मकान को, सतकरतार कॉलोनी में कपील (मकान नं 78) के मकान को, मॉडल टाऊन में चन्द्र कपूर (मकान नं 333-आर) के मकान को, सैक्टर-25 में शीन अग्रवाल (मकान नं 1553-पी) के मकान को, मॅाडल टाऊन में राजकुमार (मकान नं 512-आर) के मकान को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं।