उपभोक्ता फोरम ने दिए सख्त आदेश,एस्टेट ऑफिसर हुडा/एसडीएम के गैर जमानती वारंट जारी
उपभोक्ता फोरम के दो फैसलों के अवार्ड को लागू करने की बजाय कभी हाजिर तक नही हुए ऑफिसर
भिवानी जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को दो मामलों में फोरम के ही फैसलों को एस्टेट ऑफिसर हुड्डा/एसडीएम भिवानी की तरफ से अमल में न लाये जाने व फोरम में कभी भी अपना पक्ष न रखने पर सख्ताई अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।इस मामले में एस्टेट ऑफिसर हुडा को 9 जनवरी 2019 को पेश होना होगा।
जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को केस नम्बर 141के राजेन्द्र कुमार वर्सीज हुडा मामले में सुनवाई की।यह कि जिला फोरम ने 15 अक्टूबर 2007 को धारा 27 उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक फैसला राजेन्द्र कुमार केयर ऑफ ओमप्रकाश पुरुषोत्तम दास दुकान नम्बर 8 नई अनाज मंडी भिवानी के हक में सुनाया था।जिसपर डिग्रिदार को जमा शुदा राशि पर जमा करवाने के दिन से प्लॉट का कब्जा देने तक 10 प्रतिशत सालाना ब्याज करने तथा उटरवादी को दो माह के अंदर-अंदर प्लाट का कब्जा के आदेश दिए थे।यह कि डिग्रिदार ने इंतजार कर वर्ष 2014 में एस्टेट ऑफिसर हुडा के खिलाफ फोरम में ही केस दायर किया।फोरम की तरफ से कई बार एस्टेट ऑफिसर को पेश होने के लिए इतला किया गया यहां तक कि जमानती वारंट भी इससे पूर्व जारी किए गए।
ठीक इसी प्रकार के एक अन्य मामले में केस नम्बर 177 में अशोक वर्सीज एस्टेट ऑफिसर हुडा के खिलाफ संज्ञान लिया है।यह कि जिला फोरम ने डिग्रिदार अशोक के हक में 15 अक्तूबर 2007 को जमा शुदा राशि पर जमा करवाने व कब्जा के आदेश थे।लेकिन दोनों ही मामलों में एस्टेट ऑफिसर हुडा ने माननीय फोरम के अवार्ड की पालना नही की।यहां तक की कभी अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर तक नही हुए।मंगलवार को जिला फोरम ने दोनों ही मामलों में 9 जनवरी 2019 तारीख तय करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।