न्यायालय को बताया: भगोड़े नीरव मोदी के अवैध बंगले को ढहा दिया गया
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया किया कि भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के रायगढ़ जिले में बने अवैध बंगले को ढहा दिया गया है। यह बंगला अलीबाग इलाके में समुद्र तट के किनारे बनाया गया था। सरकारी वकील पी बी काकोडे ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायाधीश एम एस कार्णिक की खंडपीठ को यह भी बताया कि इसके अलावा राज्य के नियमों और तटीय क्षेत्र मानकों का उल्लंघन करके बनीं 58 निजी संपत्तियों को ढहाने का नोटिस जारी कर दिया गया है।
उन्होंने खंडपीठ के पूर्व के एक आदेश का पालन करते हुये यह जानकारी दी। अदालत ने सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों और अलीबाग के बीच पर अवैध निर्माण से जुड़े लंबित मुकदमों के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा था।
अलीबाग को पर्यटकों की पसंदीदा जगह माना जाता है। सरकार ने शपथपत्र दायर करके अदालत को बताया नीरव मोदी का अवैध बंगला पांच दिसम्बर को जमींदोज कर दिया गया और चार दिसम्बर को ढहाने संबंधित नोटिस जारी करके दूसरे बंगलों के मालिकों से कहा गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर सभी अवैध इमारतों को गिरा दें।