दिल्ली

माल्या को भारत लाने की मिली मंजूरी, ब्रिटेन की अदालत ने दिया आदेश

मुंबई: माल्या को भारत में उसके खिलाफ कर्ज धोखाधड़ी के मामलों में ब्रिटेन से प्रत्यर्पित किए जाने के मामले में फैसला आ गया है। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। विजय माल्या के भारत में प्रत्यर्पण का मामला राज्य सचिव को भेजा गया है। सीबीआई ने इस फैसले का स्वागत किया है।

माल्या के भारत प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटिश अदालत से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई काफी उत्साहित है। सीबीआई के प्रवक्ता ने इस पर कहा कि हम उसे (माल्या को) जल्द भारत लाने की और मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस केस पर काफी मेहनत की है। हम तथ्य व कानून दोनों पक्षों में मजबूत हैं, इसीलिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया का पालन करते समय हम विश्वस्त थे।

शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत में उसके खिलाफ कर्ज धोखाधड़ी के मामलों में ब्रिटेन से प्रत्यर्पित किये जाने की स्थिति में मुंबई की आर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने उसके लिए एक उच्च सुरक्षा वाली बैरक तैयार रखी है। करीब 9000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों के चलते भारत में वांछित माल्या को सोमवार को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी प्रत्यर्पण संबंधी सुनवाई पर फैसला दिया गया।

वहीं, लंदन में विजय माल्या ने बैंकों को कर्ज वापस करने के बारे में कहा कि जैसा कि स्पष्ट है मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के पास जा रहा है। इसलिए हाईकोर्ट को ही फैसला लेने दें।

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