दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी
नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट ने उन्हें लोगों को उकसाने और भड़काने का दोषी करार दिया है. उनपर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा है. कोर्ट ने उन्हें 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने कहा कि कुमार को ताउम्र जेल में रहना होगा. अदालत ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी भागमल, गिरधारी लाल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव और कृष्ण खोखर की दोषिसद्धि भी बरकरार रखी।
गौरतलब है कि निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है।
अकाली दल के मजिंदर सिंह सिरसा ने सज्जन कुमार को सजा सुनाये पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा हम कोर्ट का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने न्याय किया. हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को मौत की सजा ना सुना दी जाये, साथ ही गांधी परिवार को कोर्ट में घसीटा जाये और उन्हें जेल में डाला जाये।
सज्जन कुमार को दोषी ठहराये जाने से कांग्रेस का तीन राज्यों में शपथ ग्रहण का जश्न फीका पड़ गया है, क्योंकि सिख दंगा मामले में कमलनाथ का नाम भी उछला है और वे आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं।