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मनीषा दयाल को हाईकोर्ट से जमानत, बेऊर जेल से रिहा हो गई

पटना। आसरा शेल्टर होम की संचालिका मनीषा दयाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और वो बेऊर जेल से रिहा हो गई। उन्हें कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। ये जमानत उन्हें पहले ही मिल जाती लेकिन कुछ जरूरी कागजात नहीं मिलने की वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ा था। आज उनकी रिहाई हो गई है।


कहा-मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया


मनीषा जेल से बाहर आ रही थी तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बाहर आते ही मीडिया के सवाल के जवाब में मनीषा ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूं। इससे पहले न्यायाधीश एस कुमार की एकल पीठ ने आसरा शेल्टर होम की संचालिका मनीषा दयाल द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बता दें कि  वे पिछले 4 महीने से जेल में बंद थीं।


मुजफ्फपुर शेल्टर होम मामला सामने आने के बाद  राज्य के अन्य आसरा होम की जांच में यह पता चला कि राजधानी पटना के राजीव नगर स्थित आसरा होम में भी कुछ गड़बड़ियां हुई है। खबर ये भी थी कि यहां के शेल्टर होम में दो लड़कियों की संदिग्ध मौत हुई है।


साथ ही मनीषा दयाल के आसरा होम से 10 अगस्त को कुछ लड़कियां भागने की कोशिश करते पकड़ीं गई थीं।जांच में पता चला कि शेल्टर होम में रह रही लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ करते थे। वहां दो लड़कियां संदिग्‍ध परिस्थितियों में मृत भी पायीं गईं थीं। इसके बाद मनीषा दयाल को उनके सहयोगी चिरंतन कुमार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।


आसरा शेल्टर होम की पोल तब खुली जब यहां से तीन लड़कियां फरार हो गईं और फरार होने की कोशिश कर रही एक अन्य लडकी की शिकायत पर आश्रय गृह के पड़ोस में रह रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।


 

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