सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिश्वत के आरोपों पर दर्ज प्राथमिकी खारिज करने की मांग वाली सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दुबई के इंवेस्टमेंट बैंकर मनोज प्रसाद को जमानत दे दी है। मनोज पर सीबीआई घूसकांड में बिचौलिए की भूमिका निभाने और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के लिए घूस लेने का आरोप है।
11 दिसंबर को प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए उसके ऊपर सतीश सना द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को मानने से इंकार कर दिया था। प्रसाद ने कहा था कि वह कभी भी अस्थाना से मिला ही नहीं है।
कोर्ट में पेशी के वक्त मीडिया से बात करते हुए प्रसाद ने कहा था कि, ‘ये सब झूठ है। सब कुछ मनगढ़ंत है। जो भी उन्होंने दावा किया है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कभी पैसे नहीं लिए और न ही कभी अस्थाना से मिला हूं। मुझे नहीं पता अस्थाना कौन है।’
राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली सुधारात्मक याचिका हो चुकी है खारिज
गुजरात कैडर केआईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली सुधारात्मक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इससे पहले पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉमन कॉज द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका में मेरिट का अभाव बताते हुए खारिज कर दिया था। चैंबर में हुई इस याचिका पर सुनवाई पर 11 दिसंबर को निर्णय लिया गया था लेकिन शुक्रवार को इसे सार्वजनिक किया गया।