सुप्रीम कोर्ट का आदेश- आम्रपाली के सीएमडी की निजी संपत्तियों की हो कुर्की
सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा की निजी संपत्तियों की कुर्की का भी निर्देश दिया है। जिसमें साउथ दिल्ली में उनका बंगला भी शामिल है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य दो डायरेक्टरों की भी संपत्ति जब्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटरों को भी 22 मार्च से पहले आम्रपाली समूह द्वारा ट्रांसफर और होमबॉयर्स के पैसे के विवरण पर अपनी विस्तृत जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को मामले की सुनवाई निर्धारित की है।