दिल्ली HC ने धन शोधन मामले में गौतम खेतान की जमानत याचिका खारिज की
दिल्ली की एक अदालत ने कालाधन रखने एवं धनशोधन के एक अलग मामले में मंगलवार को गौतम खेतान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। खेतान अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपी हैं। अदालत ने 26 जनवरी को खेतान को दो दिन के लिये प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया था।
जांच एजेंसी ने खेतान पर अवैध रूप से कई विदेशी खाते रखने तथा उनका संचालन करने और काला धन एवं गोपनीय संपत्ति रखने का आरोप लगाया है। खेतान के वकील ने ईडी की दलीलों को खारिज किया और जांच एजेंसी पर दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामला अगस्तावेस्टलैंड मामले से जुड़ा है जिसमें खेतान पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है और वह जमानत पर हैं।
उन्होंने यह भी दावा किया कि मौजूदा मामले की संख्या भी वही है जो अगस्तावेस्टलैंड मामले की थी। कालाधन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) तथा कर प्रभाव अधिनियम, 2015 की धारा 51 के तहत आयकर विभाग ने खेतान के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके खिलाफ नया आपराधिक मामला दर्ज किया।