हरियाणा

अब कार में अकेली सवारी का नहीं कटेगा, चालान केंद्र सरकार ने जारी किया नया नियम।

कोरोना को लेकर कुछ प्रोटोकॉल है, जो देशवासियों को फॉलो करने होते हैं। यह केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर भी हैं। जब से लॉकडाउन लगा तभी से नियम काफी सख्त हो गए हैं। एक वाहन में सभी लोगों के बैठने पर मास्क लगाना अनिवार्य होता है। लेकिन अब लोगों में चालान को लेकर एक दर्द भी रहता है। इस दर को केंद्र सरकार ने खत्म कर बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है अगर कोई भी व्यक्ति अकेला अपनी गाड़ियां वाहन में बैठा है तो उसका चालान नहीं होगा।हां एक से ज्यादा सवारी है और भीड़भाड़ वाले इलाकों में फेस मास्क लगाना जरूरी है। फेस मास्क न लगाने पर ₹500 का जुर्माना होगा।

वहीं पुलिस पिछले 3 महीने से लोगों के मांस को लेकर तीन लाख से ज्यादा लोगों के चालान काट चुके हैं। 14 की गाइडलाइन के मुताबिक अब धीरे-धीरे लौट रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा मेट्रो का भी संचालन शुरू हो रहा है

ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हरियाणा में कोरोना के केसों को लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले तीन-चार दिनों की बात करें तो रोजाना 1700 से लेकर 2300 केस आ रहे हैं। वहीं मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और रिकवरी दर घट रही है। ऐसे में लोगों को घरों में ही रहने की अपील की जा रही है।

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