तंबाकू व निकोटिन वाले गुटका, पान, मसाला पर प्रतिबंध एक साल और बढ़ा
हिसार- उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि जिला में आगामी एक वर्ष के लिए तंबाकू व निकोटिन युक्त गुटका व पान-मसाला के निर्माण, भंडारण तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कोई व्यक्ति अथवा व्यापारी इसकी अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के जारी आदेश अनुसार प्रदेश में आगामी एक वर्ष के लिए किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन वाले पदार्थों जैसे गुटका व पान मसाला के निर्माण, भंडारण तथा वितरण पर बैन लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद के संघटकों के रूप में तंबाकू, व निकोटिन के उपयोग पर विभाग द्वारा 7 सितंबर 2019 को एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था जिसे आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में अब गुटका, मान-मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर खाद्य कोरोबारी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।