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पानीपत में ऐंजल मॉल किया जाएगा सील, HSVP ने अवैध दुकानों को 1 सप्ताह में खाली करने के दिए निर्देश, जानिए मॉल सील करने की वजह…!!

HSVP will paste notice on Angel Mall | एंजल मॉल पर नोटिस चस्पा करेगी एचएसवीपी - Dainik Bhaskar

पानीपत शहर के सेक्टर-12 स्थित ऐंजल मॉल को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने मंगलवार को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर दी है। इसके साथ ही विभाग ने मॉल की दीवारों पर नोटिस चस्पा किए हैं। जिसमें विभाग ने यहां के दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। जिसके बाद मॉल को सील कर दिया जाएगा।

मॉल को सील करने की वजह…….

वहीं, इस मॉल को सील करने की सबसे मुख्य वजह इसमें बाहर की ओर बनी दुकानें और अवैध तरीके से बने बैंक्वेट हॉल के साथ इसकी बेसमेंट को बताया गया है। इसके खिलाफ पूर्व जिला पार्षद तथा जन आवाज सोसाइटी के प्रधान जोगिंद्र स्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी। कोर्ट के आदेशों के बाद HSVP के अफसरों की दो बार उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनी। जिन्होंने मौके का बार बार निरीक्षण भी किया। जांच-पड़ताल में मॉल के निर्माण और डिजाइन में काफी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद मॉल को रिज्यूम करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि अब वे आगामी एक सप्ताह के अंदर मॉल में संचालित सभी दुकानों को खाली कराने के बाद मॉल पर सील लगा देंगे।

नगर निगम ने एंजल प्राइम मॉल किया सील -

पार्किंग को ही बना दिया बैंक्वेट हॉल, जो बन सकता है हादसे का कारण
जोगिंद्र स्वामी ने कहा कि इस बैंक्वेट हॉल में बनी पार्किंग को ही बैंक्वेट हॉल बना दिया गया है। इसकी ऊंचाई केवल 8-9 फीट है और 2200-2300 स्क्वायर मीटर 100 प्रतिशत कवर्ड एरिया है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो सैकड़ों लोगों का जीवन संकट में आ सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उच्च न्यायालय को भी गुमराह करने का कार्य किया है।

 अधिकारियों पर लगे मिलीभगत के आरोप
जोगिंद्र स्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सेक्टर 11-12 स्थित ऐंजल प्राइम मॉल में अवैध तरीके से चल रहे बैंक्वेट हॉल की गलत तरीके से एफएसओ अश्विनी कौशिक ने NOC तक जारी की थी। उन्होंनें कहा कि हजारों गज में बने बैंक्वेट हॉल में लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के सुरक्षा संसाधनों पर ध्यान तक नहीं दिया गया। 2018 में नवकार बैंक्वेट हॉल और ऐंजल मॉल में किए गए अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है। न्यायालय को गुमराह करने पर एचएसवीपी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया था !!

 

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