किसानों के आंदोलन को देखते हुए पानीपत में लागू हुई धारा 144 !!
पानीपत शहर में धारा 144 हुई लागू। आपको बता दें कि डीसी विरेन्द्र कुमार दहिया ने पंजाब एवं हरियाणा के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई घोषणाओं के तहत दिल्ली कूच को लेकर आंदोलन को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए है।
जानिए किन-किन पर लगाई गई रोक…..
इसी के साथ जारी किए गए आदेशों के तहत पांच या फिर पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, किसी भी प्रकार के इश्तेहार, पोस्टर लगाने, मीटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों और अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, लाठी, डंडा, हॉकी, भाला, कुल्हाड़ी, फरसा, जेली, रॉड, तलवार, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार लेकर चलने, ट्रैक्टर या अन्य किसी भी वाहन पर डीजे या लाउडस्पीकर द्वारा भडक़ाऊ संगीत बजाने, प्रचार करने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है।
वहीं, पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन व रैली, मार्च पास्ट इत्यादि पर भी पूर्णतया: प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि ये आदेश पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों जोकि अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे, उन पर लागू नहीं होंगे। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी दो महीने तक लागू रहेंगे। बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जारी किए गए आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा !!